
सुप्रीम कोर्ट ने दो दशकों पुराने भूमि नीलामी विवाद पर फैसला सुना दिया। प्रमुख प्रावधान: Order XXI CPC, Sec. 47 CPC, State Financial Corporations Act 1951 की धारा 32(8), तथा कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धाराएँ 79A–79C (पश्चगामी प्रभाव से निरस्त)।
अदालत ने 5.5 एकड़ (Sy.No.67) की नीलामी को बरक़रार रखते हुए सीमा निर्धारण (survey) और खरीदार से ₹25 लाख प्रति एकड़ अतिरिक्त भुगतान का निर्देश दिया। दोनों अपीलें खारिज। #LandReforms #supremecourt #CPC